इस्लामाबाद में जिला और सत्र कोर्ट ने तोशखाना मुद्दे में 28 फरवरी को अपदस्थ प्रधान मंत्री के विरूद्ध राज्य के उपहारों की आय को छिपाने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया और राजधानी शहर की पुलिस को 18 मार्च तक खान को न्यायालय में लाने का निर्देश दिया.
पाकिस्तान में एक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पाक तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख को यहां एक जिला न्यायालय में पेश होने का मौका देते हुए करप्शन के एक मुद्दे में पूर्व पीएम इमरान खान के विरूद्ध गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को 18 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया. इस्लामाबाद में जिला और सत्र कोर्ट ने तोशखाना मुद्दे में 28 फरवरी को अपदस्थ प्रधान मंत्री के विरूद्ध राज्य के उपहारों की आय को छिपाने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया और राजधानी शहर की पुलिस को 18 मार्च तक खान को न्यायालय में लाने का निर्देश दिया.
पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान इस्लामाबाद और लाहौर में उनके विरूद्ध दर्ज नौ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में सुरक्षात्मक जमानत की मांग वाली भिन्न-भिन्न याचिकाएं पंजीकृत करने के बाद शुक्रवार को लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) पहुंचे. न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख और न्यायमूर्ति फारूक हैदर की दो सदस्यीय पीठ आतंकवाद के आरोपों के अनुसार दर्ज नौ मामलों में से चार में सुरक्षात्मक जमानत की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. शेष पांच मामलों में जमानत के निवेदन की सुनवाई न्यायमूर्ति शेख की एकल सदस्यीय पीठ करेगी.
दो मुद्दे इस्लामाबाद न्यायिक परिसर में तोड़फोड़ से संबंधित हैं जबकि दूसरा जमान पार्क में पुलिस कार्रवाई से संबंधित है. इसके अलावा, इनमें से एक मामला पीटीआई कार्यकर्ता जिले शाह की हाल ही में हुई मृत्यु से संबंधित है. इमरान के आने से पहले लाहौर उच्च न्यायालय ने पंजाब के पुलिस प्रमुख डॉ उस्मान अनवर को पीटीआई प्रमुख को न्यायालय पहुंचने में सहायता करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने प्रारम्भ में बोला था कि वह इमरान की सुरक्षात्मक जमानत के निवेदन पर शाम 5 बजे सुनवाई करेगी, लेकिन बाद में शाम 5:30 बजे तक का समय दे दिया.