नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संदेशखाली (Sandeshkhali) में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ऑफिसरों की एक टीम पर पांच जनवरी को किये गए हमले की जांच CBI (CBI Investigation) को हस्तांतरित करने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट (West Bengal Government) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। हालांकि, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हाई कोर्ट के पांच मार्च के आदेश में राज्य गवर्नमेंट और पुलिस के विरुद्ध की गई कुछ टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया।
पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की इस दलील पर गौर किया कि यदि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच हस्तांतरित करने के आखिरी आदेश को यथावत रखा जाता है, तो उन्हें टिप्पणी हटाये जाने से कोई विरोध नहीं है। सुनवाई के दौरान पीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस का अगुवाई कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता से कई प्रश्न किये।