शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। यदि आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और आपके पास डीमैट एकाउंट है या ट्रेडिंग एकाउंट है तो आप ये समाचार जरूर पढ़ लें। यदि आपने अब तक अपना KYC अपडेट नहीं किया है तो कल यानी 1 नवंबर तक अपडेट कर लें। अन्यथा आपका एकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार से।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (KRA) द्वारा सभी केवाईसी रिकॉर्ड के सत्यापन की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर एक नवंबर कर दी है। गौरतलब है कि पूंजी बाजार नियामक सेबी ने दूसरी बार इस समयसीमा को बढ़ाया है। आरंभ में केआरए को एक जुलाई से सभी ग्राहकों के केवाईसी (KYC) रिकॉर्ड को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना था. इस समयसीमा को एक अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद नियामक को केआरए से एक बार फिर इस समयसीमा बढ़ाने का निवेदन मिला था।
सेबी ने दी जानकारी
सेबी ने ये जानकारी देते हुए कहा, ‘केआरए द्वारा समयसीमा बढ़ाने के निवेदन पर विचार करते हुए यह फैसला लिया गया कि सभी केवाईसी रिकॉर्ड (नए और मौजूदा) का सत्यापन एक नवंबर, 2022 से प्रारम्भ होगा।’ इससे पहले सेबी ने एक परिपत्र में बोला था कि केआरए उन ग्राहकों (मौजूदा और नए) के रिकॉर्ड की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करेगा, जिनके केवाईसी को आधार का इस्तेमाल करके पूरा किया गया है।
किसे देनी है 6 KYC की जानकारियां?
गौरतलब है कि 1 जून 2021 के बाद खोले गए नए अकाउंट्स के लिए सभी 6 जानकारियां जरूरी कर दी गई हैं। जबकि मौजूदा अकाउंट्स के लिए बाजार रेगुलेटर सेबी ने डिपॉजिटर्स से बोला है कि वो सभी 6 KYC को अपडेट करें और जहां महत्वपूर्ण हो क्लाइंट्स सूचित करें कि वो इसे अपडेट करें।
PAN को वेरिफाई करें
इस सर्कुलर में बोला गया है कि सिक्योरिटीज बाजार में लेंन-देंन के लिए क्लाइंट्स की ओर से PAN जमा करने की अनिवार्यता स्वीकृत छूट के साथ जारी रहेगी, निवेशकों से बोला गया है कि वो PAN कार्ड को आयकर की वेबसाइट पर जाकर वेरिफाई कर लें। यदि PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो PAN कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा।
ये जानकारियां भी अपडेट करें
सभी खाताधारकों को अलग से मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस देना होगा। हालांकि लिखित डेक्लेरेशन देने के बाद खाताधारक अपने परिवार को मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस अपडेट कर सकता है। परिवार से आशय खुद, जीवनसाथी, निर्भर माता-पिता और बच्चों से है।
परिवार की जानकारी भी अपडेट कराएं
अगर एक से अधिक डीमैट एकाउंट में एक ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पाई गई और परिवार की जानकारी भी अपडेट नहीं है, तो ऐसे डीमैट एकाउंट होल्डर्स को 15 दिन का नोटिस देकर उनसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी परिवर्तन फॉर्म या रिक्वेस्ट लेटर जमा करने के लिए बोलना होगा। यदि वो ऐसा करने में असफल रहते हैं तो ऐसे खातों को नॉन-कंप्लायंट्स में डाल दिया जाएगा।
खाताधारकों को डिपॉजिटर्स को अपनी इनकम रेंज, इंडिविजुअल और नॉन-इंडिविजुअल रूप में भिन्न भिन्न बतानी होगी। इंडिविजु्अल्स के लिए इनकम रेंज 1 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक की रेंज वाले शामिल हैं। जबकि नॉन इंडिविजुअल की रेंज 1 करोड़ रुपये से ऊपर तक की है।