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मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के अनुसार 71 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दे रही हरियाणा गवर्नमेंट
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा गवर्नमेंट ने स्त्रीओं को सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका फायदा स्त्रीएं बखूबी उठा रही हैं. मुख्यमंत्री की सोच है कि स्त्रीओं को समाज में समान मौका मिलें और वे आत्मविश्वास व सम्मान के साथ आगे बढ़ें. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा बेटी की शादी में योगदान के लिए माता-पिता को आर्थिक सहायता दी जाती है. मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के अनुसार गवर्नमेंट गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं/निराश्रित स्त्रीओं की बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करती है. योजना के अनुसार 71 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है.
योजना के अनुसार, गवर्नमेंट विधवाओं/निराश्रित स्त्रीओं और अनाथ बालिकाओं (गरीबी रेखा से नीचे और जिनकी पारिवारिक इनकम एक लाख रुपये से कम है) को 51 हजार का शगुन देती है. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति,डीटी और टपरीवास समुदाय के परिवार को 71 हजार रुपये का शगुन मिलता है. स्पोट्र्स वुमेन (किसी भी जाति/कोई भी इनकम) व अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जाति के गरीब परिवार और सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित), जिनकी पारिवारिक वार्षिक इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलता है. वहीं सामूहिक शादी और दिव्यांगजन के शादी पर 51 हजार रुपये का शगुन मिलता है. यदि पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, तो 31 हजार रुपए, यदि दोनों दिव्यांग हंै, तो 51 हजार रुपये की सहायता की जाती है.
इस योजना का फायदा लेने के लिए औनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करने के लिए https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं और जरूरी दिशाआदेशों का पालन करते हुए अनुदान के लिए आवेदन करें. इस योजना के लिए शादी से पहले या शादी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है. हालांकि शादी के तीन माह बाद मिलने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.