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ED पर सुप्रीम कोर्ट: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम न्यायालय ने आरोपियों को बिना सुनवाई के हिरासत में रखने पर प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा, कोई केंद्रीय एजेंसी पूरक आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकती और बिना सुनवाई के किसी आदमी को कारावास में नहीं रख सकती।
सुप्रीम न्यायालय ने आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार करने और ऐसे लोगों को अनिश्चित काल तक कारावास में रखने के लिए पूरक इल्जाम पत्र दाखिल करने पर प्रवर्तन निदेशालय से प्रश्न किया है.