मोदी सरनेम मुद्दे में पूर्णेश मोदी ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने 21 पेज के हलफनामे में बोला है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के भाषण की वीडियोग्राफी की गई थी और सभी सबूत न्यायालय में पेश किए गए थे। उच्चतम न्यायालय को निचली न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय का निर्णय भी इन्साफ के ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। सेशन न्यायालय द्वारा राहुल गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार करने का आदेश भी कानून के मुताबिक है।
सुप्रीम न्यायालय इस मुद्दे में 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। हलफनामे में बोला गया है कि राहुल गांधी का रवैया “अहंकारी” था। राहुल गांधी ने इस मुद्दे मे माफी मांगने से इनकार कर दिया था। यही नहीं राहुल गांधी का ‘आपराधिक इतिहास’ है, उनके विरुद्ध कई मुद्दे लंबित हैं। पूर्णेश मोदी के हलफनामे में बोला गया है कि राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय राहत ना दे।