वॉशिंगटन: अमेरिका में बिजनेस और टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले लोग नयी नौकरियों के लिए लागू कर सकते हैं. राष्ट्र की एक फेडरल एजेंसी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी कि B-1, B-2 वीजा रखने वाले लोग भी जॉब के लिए साक्षात्कार दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि नयी नौकरी प्रारम्भ करने से पहले वे अपना वीजा बदल लें. USCICS ने ट्वीट्स के जरिए वीजा को लेकर कई तरह की कंफ्यूजन्स दूर करने की प्रयास की.
‘कर्मचारियों को विकल्पों के बारे में पता नहीं होता है’
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने ट्वीट कर बताया कि जब गैर-अप्रवासी कर्मचारियों को जॉब से निकाला जाता है तो उन्हें अपने विकल्पों के बारे में पता नहीं होता है. वे यह मान लेते हैं कि उनके पास 60 दिनों के लिए भीतर राष्ट्र छोड़ने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है. अमेरिका में रोजगार समाप्त होने पर 60 दिन का ग्रेस पीरियड अगले दिन से ही प्रारम्भ होता है, जो आम तौर पर सैलरी के लिए गिने गए आखिरी दिन के आधार पर निर्धारित किया जाता है.
‘नौकरी खोने के बावजूद अमेरिका में रुक सकते हैं’
USCICS के मुताबिक, जब गैर-अप्रवासी कर्मचारी स्वयं जॉब छोड़ते है या उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, तो भी उनके पास अमेरिका में रुके रहने के कई ऑप्शंस होते हैं. इनमें गैर-अप्रवासी स्थिति में परिवर्तन के लिए आवेदन करना, रोजगार प्राधिकरण डॉक्यूमेंट्स के लिए आवेदन करना या नियोक्ता बदलने के लिए एक याचिका पंजीकृत करना जैसे तरीका शामिल हैं.
’60 दिनों के भीतर पूरे करने होंगे यह काम’
USCIS ने कहा, ‘अगर 60 दिनों की छूट अवधि के भीतर इनमें से कोई भी काम कर लिया जाता है तो गैर-आप्रवासी अमेरिका में रहने की की अधिकृत अवधि 60 दिनों से अधिक हो सकती है, भले ही वे अपनी पिछली गैर-आप्रवासी स्थिति खो दें.’ यदि कर्मचारी अनुग्रह अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उन्हें और उनके आश्रितों को 60 दिनों के भीतर या उनकी अधिकृत वैधता अवधि खत्म होने पर, जो भी कम हो, अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है.
USCIS ने कहा, खोज सकते हैं नयी नौकरी
USCIS ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘कई लोगों ने पूछा है कि क्या वे B-1 या B-2 स्थिति में नयी जॉब की तलाश कर सकते हैं. इसका उत्तर है, हां. रोजगार की तलाश और किसी पद के लिए इंटरव्यू की अनुमति B-1 या B-2 गतिविधियों में है.’ साथ ही, USCIS ने बोला कि कोई भी नया रोजगार प्रारम्भ करने से पहले एक याचिका और स्टैटस को बी-1 या बी-2 से रोजगार-अधिकृत स्थिति में बदलने के निवेदन को स्वीकृति दी जानी चाहिए, और नया स्टैटस कारगर होना चाहिए.
‘…तो आदमी को अमेरिका छोड़ देना चाहिए’
USCIS ने कहा, ‘वैकल्पिक रूप से, यदि स्थिति के निवेदन में परिवर्तन से इनकार किया जाता है या नए रोजगार के लिए निवेदन किए गए कांसुलर या पोर्ट ऑफ एंट्री अधिसूचना के लिए निवेदन किया जाता है, तो आदमी को अमेरिका छोड़ देना चाहिए और नए रोजगार की आरंभ से पहले रोजगार-अधिकृत वर्गीकरण में भर्ती होना चाहिए.’