पुरानी पेंशन योजना 2024: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी समाचार है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने अहम निर्णय सुनाया है, इसके अनुसार अब 2004 से पहले नियुक्त और बाद में नियमित हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा। हाईकोर्ट ने राज्य गवर्नमेंट को आदेश दिया। कहा कि कर्मचारियों को 4 माह के अंदर ओपीएस का फायदा दिया जाए।
ये है पूरा मामला
दरअसल, पंजाब के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में ओपीएस को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। पंजाब गवर्नमेंट को 4 महीने के भीतर उन्हें पुरानी पेंशन योजना का फायदा जारी करने का आदेश दिया गया है। इसमें सुरजीत सिंह और अन्य ने एडवोकेट रंजीवन सिंह के माध्यम से उच्च न्यायालय को कहा कि राज्य गवर्नमेंट ने पंजाब के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि में कच्चे कर्मचारियों को जॉब से हटा दिया है। उनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई थी लेकिन 2004 के बाद उन्हें नियमित कर दिया गया लेकिन ओपीएस का फायदा नहीं दिया गया।