बैंगलोर: कर्नाटक के डिप्टी मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी नेता डीके शिवकुमार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने आज गुरुवार (29 अगस्त) को शिवकुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मुद्दे में जारी सीबीआई को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने जांच को रद्द करने के कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के निर्णय को बरकरार रखा है.रिपोर्ट के अनुसार, यह मुद्दा तब सामने आया था, जब 2019 में गवर्नमेंट ने सीबीआई को डीके शिवकुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मुद्दे में जांच के निर्देश दिए थे. इसके बाद 2020 में सीबीआई ने करप्शन निरोधक अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अनुसार शिवकुमार के विरुद्ध FIR दर्ज की थी. इसके बाद कांग्रेस पार्टी नेता जाँच एजेंसी की इस FIR को गैरकानूनी बताते इसे रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. 2023 में सत्ता बदलने के बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगा दी और फिर शिवकुमार ने राज्य गवर्नमेंट (पूर्ववती भाजपा) के आदेश को खारिज करने की मांग करते हुए एक और याचिका दाखिल की थी. इस बीच कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच की इजाजत को वापस ले लिया, जिसे लेकर टकराव पैदा हो गया. इसके बाद सीबीआई और बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के इस निर्णय को चैलेंज किया.जस्टिस सोमशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मुद्दे में सुनवाई पूरी कर ली और निर्णय सुनाया कि सीबीआई और राज्य गवर्नमेंट के बीच टकराव को सुलझाने के लिए शीर्ष न्यायालय में सुनवाई की जाए. HC ने यह भी बोला कि लोकायुक्त के जरिए जांच जारी रखी जा सकती है. जिसके बाद अब मुद्दे की जांच लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली है, जिन्होंने शिवकुमार को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया था. हाल ही में शिवकुमार लोकायुक्त की पूछताछ में शामिल भी हुए थे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये कांग्रेस पार्टी नेता के लिए एक बड़ी राहत है.
कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को अदालत से मिली बड़ी राहत
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