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नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर की वह याचिका खारिज कर दी, जिन्हें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा था. इस याचिका में उन्होंने उनके नामांकन पत्र को नामंजूर किए जाने को चुनौती दी थी.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के।वी। विश्वनाथन की पीठ ने यह देखते हुए कि रिटर्निंग अधिकारी ने किसी भी दुर्भावनापूर्ण ढंग से काम नहीं किया, बोला कि सीधे शीर्ष न्यायालय के समक्ष दाखिल रिट याचिका पर विचार करने से चुनाव प्रक्रिया रुक जाएगी.