दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेशों में बोला गया है कि किरारदारों का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाए. जो मकान मालिक किराएदारों का वेरीफिकेशन नहीं कराता है उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन करना) के अनुसार मामला दर्ज किया जाए. दिल्ली पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि कई जिलों में ऐसे मकान मालिक मिले हैं, जिन्होंने किराएदारों का वेरीफिकेशन नहीं करा रखा था. ऐसे मकान मालिकों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 के अनुसार मामला दर्ज किया गया है. इसके अतिरिक्त आदेश में होटल और गेस्टहाउस की जांच करने के लिए बोला गया है कि वह नियमों के अनुसार सुरक्षा के कदम उठा रहे हैं या नहीं.
पुलिस ऑफिसरों के मुताबिक आदेश में बोला गया है कि होटल और गेस्ट हाउस में ये चेक करें कि उनके यहां जो ग्राहक ठहरे हुए हैं होटल प्रशासन ने उनकी आईडी ली है या नहीं. सेकंड हैंड कार डीलर और सिमकार्ड डीलरों के भी वेरीफिकेशन करने के आदेश दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त पार्किंगों की भी चेकिंग करने के आदेश दिए गए हैं. पुलिस ऑफिसरों के मुताबिक पुलिस मुख्यालय से मिले आदेशों को सभी जिला डीसीपी ने अपने थानाध्यक्षों को विस्तार से बता दिया है. सभी थानाध्यक्षों ने आदेशों को पालन करना प्रारम्भ कर दिया है.