सुप्रीम न्यायालय ने एसबीआई बैंक से प्रश्न किया है कि जब चुनाव बांड विवरण जारी किया गया है तो उसने अपने अद्वितीय नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया है. उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई को बांड नंबर जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई 18 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी. साथ ही न्यायालय ने आज की सुनवाई के दौरान एसबीआई बैंक की ओर से वकीलों के पेश न होने की भी कड़ी आलोचना की।
इससे पहले, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, चुनाव आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसबीआई बैंक द्वारा जारी चुनावी बांड का विवरण अपलोड किया था. इसमें उन व्यक्तियों और कंपनियों का विवरण था जिन्होंने 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के तीन मूल्यवर्ग के बांड खरीदे थे.