मथुरा: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुकदमा में हिंदू पक्ष को उच्चतम न्यायालय से झटका लग गया है। शीर्ष न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसला पर रोक लगाई जा चुकी है, जिसमें शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए न्यायालय कमिश्नर के नियुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को स्वीकृति दी थी, जिसके खिलाफ मुसलमान पक्ष ने उच्चतम न्यायालय का रुख भी कर लिया था।
सुप्रीम न्यायालय ने मुसलमान पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है, इस मुकदमा में उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी रहने वाली है, लेकिन सर्वे करने के लिए न्यायालय कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहने वाली है।” उच्चतम न्यायालय ने हिंदू पक्ष पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि आपकी अर्जी साफ नहीं है। आपको साफ रूप से बताना होगा कि आप क्या चाह रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रांसफर का मुकदमा भी कोर्ट में लंबित है। हमें उस पर भी फैसला लेना है।