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नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) प्रारंभिक परीक्षा 2017 के पेपर लीक के मुद्दे में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार डाक्टर बलविंदर कुमार शर्मा के विरुद्ध आरोपों को बरकरार रखा है.