नयी दिल्ली, 9 मई (एजेंसी)सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को उच्च न्यायालय में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 या केबल टीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 से जुड़े मामलों में यह आदेश दिया. पीठ अमर्यादित भाषा के मामले को उठाने और ओटीटी (ओवर द टॉप) मंचों के नियमन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा, ‘हम उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में आगे की सुनवाई पर रोक लगाने का निर्देश देते हैं.‘ पीठ अब 19 मई को सुनवाई करेगी. केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इस मुद्दे में शीर्ष न्यायालय में कई याचिकाएं लंबित हैं. उन्होंने बोला कि कुछ उच्च न्यायालय ने वैधानिक नियमों पर रोक लगा दी है और केंद्र ने उन आदेशों के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पंजीकृत की है.
सुप्रीमकोर्ट ने उच्च न्यायालय में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर
157
previous post