नयी दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में पेश होंगे और बीजेपी MLA पूर्णेश मोदी द्वारा उनकी “मोदी उपनाम टिप्पणी” को लेकर दाखिल एक आपराधिक मानहानि मुद्दे में अपना बयान दर्ज करायेंगे। एएन दवे की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने राहुल गांधी को 25 अक्टूबर को न्यायालय में दो गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। राहुल इससे पहले 24 जून को न्यायालय में पेश हुए थे।
बता दें कि यह केस 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव रैली में कांग्रेस पार्टी नेता की कथित टिप्पणी से संबंधित है। रैली के दौरान, राहुल ने बोला था कि, ‘सभी चोरों के नाम पर मोदी क्यों हैं, चाहे वह नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी हों?’ गुजरात मोढवणिक समाज के अध्यक्ष पूर्णेश मोदी की कम्पलेन पर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद राहुल गांधी पर सूरत में IPC की धारा 499 और 500 के अनुसार एक केस दर्ज किया गया था।
बता दें कि पूर्णेश मोदी गुजरात कैबिनेट में पर्यटन और परिवहन मंत्री हैं। इस मुद्दे में राहुल सूरत की न्यायालय में दो बार पेश हो चुके हैं। दो नए गवाहों की गवाही के बाद न्यायालय ने राहुल को फिर पेश होने का मौखिक आदेश दिया है। बता दें कि गुजरात में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए गुजरात कांग्रेस पार्टी राहुल के इस दौरे को उत्सव और सियासी रैली के रूप में तब्दील करने की जोर शोर से तैयारी कर रही है।