सुप्रीम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान हिंदुस्तान स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था. इस समझौते के अनुसार पीएम आयुष्मान हिंदुस्तान स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था. हालांकि अब उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी है.
दिल्ली गवर्नमेंट के वकील ने उच्चतम न्यायालय में दीं ये दलीलें
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दिल्ली गवर्नमेंट ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी. अब उच्चतम न्यायालय ने केंद्र गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर उनका उत्तर मांगा है. दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी उच्चतम न्यायालय में पेश हुए. सिंघवी ने दलील दी कि राज्य सूची की 1,2 और 18 एंट्री के अनुसार केंद्र की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने आदेश में गवर्नमेंट की शक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से परिभाषित किया है.
सिंघवी ने बोला कि हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट को केंद्र गवर्नमेंट के साथ समझौते के लिए विवश किया जा रहा है. ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में पीएम आयुष्मान हिंदुस्तान स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू नहीं है. वर्ष 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटीलेटर्स की उपलब्धता पर चिंता जाहिर की थी. साथ ही याचिका में पीएम आयुष्मान हिंदुस्तान स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को दिल्ली में भी लागू कराने की मांग की गई थी. ऐसे में हाई कोर्ट ने योजना को पूरी तरह से लागू करने की बजाय केंद्र और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच समझौता करने का आदेश दिया था.
क्या है पीएम आयुष्मान हिंदुस्तान स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना
देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र गवर्नमेंट ने इस योजना की आरंभ की थी. यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से इतर है. योजना के अनुसार 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र गवर्नमेंट सहायता करेगी. साथ ही योजना के अनुसार देशभर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं जनकल्याण केंद्र भी स्थापित किए जाने हैं.