Pakistan News : पाक के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी की मुश्किलें बढ़ गईं. एक मुद्दे में न्यायालय ने दोनों को गुनेहगार माना और उनके विरुद्ध सजा का निर्णय सुनाया. न्यायालय ने इमरान खान को 14 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 वर्ष कैद की सजा मिली. आइए जानते हैं कि किस मुद्दे में पति-पत्नी को गुनेहगार ठहराया गया?
पाकिस्तान की डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शुक्रवार को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मुद्दे में गुनेहगार ठहराया गया. रावलपिंडी की अडियाला कारावास में बनी अस्थाई न्यायालय के न्यायधीश नासिर जावेद राणा ने कड़ी सुरक्षा के बीच यह निर्णय सुनाया. आदेश आने के बाद न्यायालय से इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को अरैस्ट कर लिया गया.
अल-कादिर ट्रस्ट मुद्दे में न्यायालय ने इमरान खान पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई. उनकी पत्नी बुशरा बीबी के विरुद्ध 5 लाख रुपये का हर्जाना लगाया और उनके लिए 7 वर्ष की सजा का घोषणा किया. जुर्माना नहीं देने पर पति-पत्नी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. आपको बता दें कि पिछले 18 महीने से इमरान खान अडियाला कारावास में बंद हैं.
जानें क्या है अल-कादिर ट्रस्ट मामला?
अल-कादिर ट्रस्ट मुद्दा बह्रिया टाउन से जमीन और पैसे के लेनदेन से जुड़ा है. इल्जाम है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने अपने पीएम कार्यकाल के दौरान बह्रिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और जमीन प्राप्त की थी. दिसंबर 2023 में जांच एजेंसी एनएबी ने उनके विरुद्ध करप्शन का मुकदमा दर्ज किया था. उन पर लगभग 19 अरब रुपये की धोखाखड़ी करने का इल्जाम है. इसी मुद्दे में न्यायालय ने पति-पत्नी को गुनेहगार माना.