देश में नेशनल हाईवे पर कब्ज़ा के मुद्दे पर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने बड़ा निर्देश जारी किया है. उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर कब्ज़ा की नज़र और उसे हटाने के लिए केंद्र गवर्नमेंट को टीमें गठित करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से एक पोर्टल बनाने को भी बोला है जिसमें आम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्ज़ा की शिकायतें कर सकें.
टोल फ्री नंबर भी जारी करने का आदेश
राजमार्गों पर कब्ज़ा के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम न्यायालय ने पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश देने के अतिरिक्त गवर्नमेंट से एक टोल फ्री नंबर भी जारी करने को बोला है जिस पर लोग राजमार्गों पर हुए कब्ज़ा की कम्पलेन कर सकें. उच्चतम न्यायालय ने केंद्र गवर्नमेंट से 30 सितंबर तक इन निर्देशों पर अमल करने को बोला है.
कार्रवाई के आंकड़े न्यायालय में पेश करने का निर्देश
इस मुद्दे की सुनवाई करते हुए सुप्रीम न्यायालय ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से बोला है कि वह 18 मार्च 2020 के सर्कुलर के अनुसार की गई कार्रवाई के आंकड़े न्यायालय में पेश करे. जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑग्स्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है.
स्टेट हाईवे को लेकर भी आएगा आदेश
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम न्यायालय ने बोला है कि उसने फिलहाल ये आदेश राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दिया है और आगे की सुनवाई के दौरान वह राज्य गवर्नमेंट यानी स्टेट हाईवे के राजमार्गों पर भी आदेश जारी करेगा.