अभिनेता (Actor) और फिल्म क्रिटिक (Film Critic) केआरके उर्फ कमाल आर खान (Kamal R Khan) को मंगलवार को छेड़छाड़ के मुद्दे में मुंबई की एक न्यायालय ने जमानत दे दिया है. बता दें कि अदाकार को वर्सोवा पुलिस ने इस मुद्दे में बीते 4 सितंबर को अरैस्ट किया था. केआरके को मंगलवार को मुंबई के बांद्रा न्यायालय में पेश किया गया. जहां उनके वकील जय यादव और अशोक सरोगी ने बांद्रा मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने जमानत याचिका पंजीकृत करते हुए दावा किया कि एफआईआर का कॉन्टेंट कथित तौर से छेड़छाड़ की घटना में नहीं आता है.
वहीं न्यायालय में वकील जय यादव ने यह भी बोला कि यह घटना 18 महीने पहले की है और एफआईआर अब दर्ज किया गया है वह भी पीड़िता के दोस्त के कहने पर. जिसके बाद न्यायालय ने केआरके को इस मुद्दे में जमानत दे दिया. बता दें कि 27 वर्ष की स्त्री शिकायतकर्ता ने केआरके के विरूद्ध आईपीसी की धारा 354 और 509 के अनुसार मामला दर्ज करवाई थी. शिकायतकर्ता ने केआरके पर गलत ढंग से छुने और शराब पिलाने का आरोप लगाई थी.