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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतपे के पूर्व व्यवस्था निदेशक अश्नीर ग्रोवर के विरुद्ध एक निरोधक आदेश जारी किया, जिससे फिनटेक कंपनी के सह-संस्थापक, भाविक कोलाडिया द्वारा उन्हें हस्तांतरित 16,110 शेयरों में किसी भी तीसरे पक्ष के भलाई या अधिकार बनाने से रोक दिया गया.
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने ग्रोवर के विरुद्ध चल रहे मुकदमे के अनुसार कोलाडिया द्वारा दाखिल एक अंतरिम आवेदन के उत्तर में जारी किया था.