सुप्रीम न्यायालय (Supreme Court) ने अडाणी समूह (Adaini Group) को बड़ी राहत देते हुए, समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेराफेरी किए जाने के आरोपों की जांच विशेष जांच दल (SIT) से कराने से बुधवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने साथ ही बाजार नियामक सेबी से दो लंबित मामलों की जांच तीन माह के भीतर करने के निर्देश दिए।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बोला कि न्यायालय को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की नियामक नीतियों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। पीठ ने साथ ही बोला कि जांच का जिम्मा किसी और को सौंपे जाने की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने साथ ही बोला कि सेबी ने अडाणी समूह पर आरोपों से जुड़े 24 में से 22 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है।