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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (29 मई) को दिल्ली के परिवहन विभाग को 10 दिनों के अंदर बिना चिप वाले पीएसवी बिल्ला धारकों के बैंक खातों में 5000 रुपये की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं. एक एनजीओ ने जनहित याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि परिवहन विभाग पीएसवी बिल्ला धारकों को सहायता राशि के तौर पर 5000 रुपये प्रदान करे.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि COVID-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के कारण होने वाले नुकसान के मुआवजे के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, और ग्रामीण सेवा वाहन चालकों को 5,000 रुपये का एक बारगी सहायता पैकेज देने की घोषणा की थी.